कर्नाटक में ‘मासिक धर्म अवकाश नीति’ 2025 के तहत कई संस्थानों में महिलाकर्मचारियों को हर महीने एक दिन की पीरियड लीव दी जाती है. मगर अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस नीति पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि कोई भी आदेश पारित करने सेपहले सुनवाई की जरूरत होती है. कोर्ट ने नीति पर रोक नहीं लगाई है. 20 जनवरी 2026तक के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है. भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कोई मासिकधर्म अवकाश नीति नहीं है. इस वीडियो में हाई कोर्ट की चिंताओं और भारत में मौजूदाप्रावधानों को सरल और स्पष्ट तरीके से समझिए.