कई ऐसे मामले सामने आए थे, जहां ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां बच्चों के मीठे पेयपदार्थों को ORS के नाम से बेच रही थीं. इन ड्रिंक्स में जरूरत से ज्यादा शुगर होतीहै. यह बच्चों की परेशानी को और बढ़ा सकती है. इसे लेकर FSSAI को शिकायत मिली थीं.हैदराबाद की बच्चों की डॉक्टर डॉ. शिवरंजनी संतोष ने इसके लिए 8 साल लड़ाई लड़ी.सरकारी संस्थाओं से लेकर हाईकोर्ट तक में अपील की. अब जाकर केंद्र सरकार की खाद्यसुरक्षा संस्था (FSSAI) ने इसे लेकर नियम जारी किए हैं. FSSAI ने ORS को लेकर क्यानए नियम बनाए हैं, जानने के लिए देखें वीडियो.