Supreme Court ने 16 साल पुराने एक National Consumer Disputes Redressal Commision(NCDRC) से जुड़े केस में एक फैसला पलटा है. पुराने फैसले में कहा गया था किक्रेडिट कार्ड के बिल भरने में देरी होने पर 30 प्रतिशत तक ही ब्याज लगेगा. पर अबकोर्ट ने इस 30 प्रतिशत की लिमिट को हटा दिया है. क्या है पूरी खबर, जानने के लिएदेखें पूरा वीडियो.