दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में Rapido को फटकार लगाई है. कोर्ट ने Rapido को आदेश देते हुए कहा कि वह दिव्यांग लोगों के लिए ऐप को सुलभ बनाएं या फिर अपनी सेवाएं बंद कर दे. कोर्ट ने इसके लिए चार महीने का वक्त दिया है और कहा है कि ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें भारत से अपना सामान समेट लेना चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने ये आदेश क्यों दिया? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए.