कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 22 वर्षीय लड़की और कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली कोअंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।.पनोली को कलकत्ता पुलिस ने नफरत फैलाने वालेभाषण के लिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था. उसने कथित तौरपर इंस्टाग्राम और एक्स पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. क्याकहा है कोर्ट ने, जानने के लिए पूरा वीडियो देखे.