एक शख्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) में याचिका दायर किया और एककॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की मांग की गई थी. कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें महाराष्ट्र सरकारने अडानी पावर (Adani Power) को 6,600 मेगावाट रिन्यूएबल और थर्मल पावरइलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देने की बात कही. लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर'निराधार' याचिका दायर करने के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. क्या हैपूरी ख़बर, जानने के लिए देखिए वीडियो.