अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सूरजपुर कोर्ट में एक याचिकादायर की थी. 23 दिसंबर को कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी है. बता दें कि साल2015 में ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव के रहने वाले अखलाख की भीड़ ने पीट-पीटकरहत्या कर दी थी. आरोप लगाया गया थी कि अखलाख ने गोमांस खाया है. पूरा मामला जाननेके लिए वीडियो देखें.