सब TMC के सौगत रॉय को टोकते रहे, संसद के अंदर ई-सिगरेट पीने वाले सांसद का अब पता चला
पिछले दिनों BJP सांसद Anurag Thakur ने लोकसभा स्पीकर Om Birla का ध्यान एक ऐसे TMC सांसद पर दिलाया था, जो संसद की कार्यवाही के दौरान स्मोकिंग कर रहा था. उन्होंने TMC सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी. हालांकि, उन्होंने सांसद का नाम नहीं बताया था.

बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद अनुराग ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक सांसद पर संसद में वेपिंग करने का आरोप लगाया था. अब BJP ने उस कथित TMC सांसद का वीडियो भी शेयर कर दिया है. इस वीडियो के जरिए BJP ने दावा किया कि संसद में वेपिंग करने वाले सांसद कोई और नहीं बल्कि TMC के कीर्ति आजाद हैं.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, BJP आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने यह वीडियो शेयर किया है. इसमें कीर्ति आजाद कथित तौर पर संसद में वेपिंग करते नजर आते हैं. अमित मालवीय ने कीर्ति आजाद पर आरोप लगाते हुए X पर लिखा,
"जिस TMC सांसद पर BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर वेपिंग करने का आरोप लगाया है, वह कोई और नहीं बल्कि कीर्ति आजाद हैं. उनके जैसे लोगों के लिए नियम और कानून साफ तौर पर कोई मायने नहीं रखते. जरा सोचिए कितनी हिम्मत है, सदन में रहते हुए हथेली में ई-सिगरेट छिपाकर रखी थी!
हो सकता है कि धूम्रपान करना गैर-कानूनी ना हो, लेकिन संसद में इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है. ममता बनर्जी को अपने सांसद के इस गलत व्यवहार पर सफाई देनी चाहिए."
इस वीडियो पर TMC नेता कुणाल घोष से पूछा गया, तो उन्होंने कहा,
"इस मामले में हमारी पार्लियामेंट की सीनियर लीडरशिप बयान देगी."
उन्होंने अमित मालवीय पर पश्चिम बंगाल के लोगों और बंगाली भाषा का अपमान करने का आरोप लगाया.
पिछले दिनों अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला का ध्यान एक ऐसे TMC सांसद पर दिलाया था, जो संसद की कार्यवाही के दौरान स्मोकिंग कर रहा था. उन्होंने TMC सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी. हालांकि, उन्होंने सांसद का नाम नहीं बताया था.
अपनी शिकायत में BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा था,
"सदन की बैठकों के दौरान ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद को सदन में बैठे हुए खुलेआम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीते देखा गया."
ठाकुर ने आगे कहा था कि यह हरकत दूसरे सदस्यों को साफ-साफ दिखाई दे रही थी. उन्होंने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र के पवित्र स्थान के अंदर बैन चीज का 'खुलेआम इस्तेमाल' ना सिर्फ संसदीय अनुशासन का उल्लंघन है, बल्कि एक गंभीर अपराध भी है.
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