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पुलिस ने CJP के प्रोटेस्ट में जा रहे नेता को उत्तराखंड में रोका, HC बोला- 'ये तो गुंडागर्दी है'

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने संसद मार्च में शामिल होने जा रहे प्रभात ध्यानी को ऋषिकेश में हिरासत में लेने पर पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए इसे नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ बताया. कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस किसी को सिर्फ इस आधार पर दिल्ली जाने से नहीं रोक सकती कि वहां धारा 144 लागू है.

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21 जुलाई 2026 (पब्लिश्ड: 09:50 PM IST)
Uttarakhand High Court Prabhat Dhyani
प्रभात ध्यानी को उत्तराखंड पुलिस ने ऋषिकेष स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया था. (फोटो- India Today)

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