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अंकिता भंडारी के हत्यारों को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने जमानत याचिकाएं खारिज कीं

Ankita Bhandari Case: मामले की सुनवाई जस्टिस रवींद्र मैठाणी और जस्टिस सिद्धार्थ शाह की बेंच कर रही थी. इंडिया टुडे से जुड़ीं लीला सिंह बिष्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट में दोषियों की अपील पर दो दिन तक सुनवाई चली. इसके बाद बेंच ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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19 अगस्त 2026 (पब्लिश्ड: 11:37 PM IST)
Ankita Bhandari
हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं. (फोटो- इंडिया टुडे)

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