The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • India
  • UP Man Gets Death Sentence For Raping 7-Year-Old, Murdering Her Sister

बिस्किट का लालच दे दो बच्चियों से खेत में रेप किया था, हत्या की, कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई

कोर्ट ने इसे अपराध को ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ यानी दुर्लभतम श्रेणी का अपराध माना.

Advertisement
UP Minor Sisters Murder Rape
दोषी को मौत की सजा सुनाई गई है. (फोटो- इंडिया टुडे)
pic
हरीश
2 नवंबर 2025 (Published: 06:41 PM IST)
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक अदालत ने दो बच्चियों से बलात्कार और हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ यानी दुर्लभतम श्रेणी का अपराध माना. ये घटना फरवरी 2021 में हुई थी. इसके बाद से ही 35 साल का दोषी अनिल उर्फ चमेली जेल में है.

जानकारी के मुताबिक, 22 फरवरी, 2021 को पांच और सात साल की दो बहनें अपने गांव के स्कूल के पास एक नल पर गई थीं. लेकिन वो वापस नहीं लौटीं. बाद में परिवार के सदस्यों ने उन्हें गांव के बाहरी इलाके में एक खेत में बेहोशी की हालत में पाया. उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बड़ी बहन को मृत घोषित कर दिया. जबकि छोटी बच्ची को इलाज के लिए भर्ती किया. पुलिस ने बताया कि दोनों बच्चों के सिर में चोटें आई थीं.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, जांच में पता चला कि अनिल को आखिरी बार बच्चियों के साथ देखा गया था. पुलिस ने बताया कि उसे हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ के बाद उसने अपना अपराध कबूल कर लिया.

सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने बच्चों को बिस्कुट का लालच दिया और शहद देने के बहाने उन्हें एक खेत में ले गया. फिर दोनों लड़कियों का रेप किया और उन पर धारदार हथियार से वार कर दिया. इसके बाद, अनिल ने उन्हें मरा हुआ समझकर उसने उन्हें खेत में छोड़ दिया.

ये भी पढ़ें- 4 साल की बच्ची से किया रेप, अदालत ने सुनाई सजा-ए-मौत

मामले में 23 फरवरी, 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले की जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट दाखिल किया गया. अधिकारियों ने बताया कि मुकदमे के दौरान दस गवाहों से पूछताछ की गई. सबूतों और गवाही की समीक्षा के बाद, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मामला मौत की सजा के लिए पर्याप्त है. सरकारी वकील संजीव कुमार ने आगे बताया,

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मामला 'दुर्लभतम' श्रेणी में आता है और अनिल को मौत की सजा सुनाई.

वकील के मुताबिक, अदालत ने दोषी पर 1.37 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

वीडियो: यूपी में मां ने अपने 3 बच्चों को नदी में डुबाकर मार डाला, चौथे बच्चे ने फिर मां दिला दी मौत की सजा

Advertisement

Advertisement

()