यूपी के 8 जिलों में पटाखों पर बैन, बनाने-बेचने और इस्तेमाल करने पर होगी जेल
UP 8 District Firecracker Ban: अगर कोई व्यक्ति या संस्था इन जिलों में पटाखे बनाने, स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी. सजा के तौर पर पांच साल तक की जेल, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 112 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
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बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश. (फाइल फोटो- PTI)
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वीडियो: दिवाली से पहले कई राज्यों में पटाखे बैन के बाद एक नई बहस छिड़ गई

