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ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग खारिज

ट्विशा शर्मा के परिवार ने भोपाल की एक कोर्ट में याचिका दायर करके दिल्ली AIIMS में उनकी बॉडी का सेकेंड पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. याचिका में ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाया था कि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस 'लिगचर' का साफ तौर पर जिक्र नहीं है, जिसे कथित तौर पर फांसी के लिए इस्तेमाल किया गया था.

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आनंद कुमार
| रवीश पाल सिंह
20 मई 2026 (पब्लिश्ड: 12:08 AM IST)
twisha sharma case postmortem report  bhopal court rejected petition
ट्विशा शर्मा की सेकेंड पोस्टमार्टम की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. (इंडिया टुडे)
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ट्विशा शर्मा डेथ केस में दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. भोपाल की एक अदालत ने परिवार द्वारा दिल्ली AIIMS में सेकेंड पोस्टमार्टम कराने की याचिका को खारिज कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और जांच एजेसिंयों को ट्विशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं.

-80 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होगा शव

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, ट्विशा के शव को इस समय AIIMS भोपाल की मॉर्चरी में -4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा गया है. वहीं AIIMS भोपाल के अधिकारियों के मुताबिक, शव को -80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना जरूरी है. भोपाल के दूसरे संस्थानों से मिली जानकारी के मुताबिक, भोपाल में कहीं भी कम तापमान पर शव को सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन के SHO के नाम एक पत्र जारी किया जाए. इस पत्र में उन्हें निर्देश दिया जाए कि वे मेडिकल संस्थानों से तुरंत लिखित जानकारी लें कि मध्य प्रदेश के दूसरे उच्च चिकित्सा संस्थानों में कम तापमान पर शव को सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं. कोर्ट ने बिना किसी देरी के इस बारे में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

क्या बोले पुलिस कमिश्नर?

भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने साफ किया था कि उन्हें सेकेंड पोस्टमार्टम को लेकर कोई आपत्ति नहीं है. संजय कुमार ने कहा कि यदि अदालत अनुमति देती है तो दूसरा पोस्टमार्टम कराया जा सकता है. पुलिस कमिश्नर ने आगे बताया, 

ट्विशा के परिवारवाले उनसे मिले थे और इसके बारे में आवेदन दिया था. पुलिस को इस पर कोई आपत्ति नहीं है यदि कोर्ट अनुमति देती है तो दूसरा पोस्टमार्टम कराया जा सकता है.

पहले पोस्टमार्टम को लेकर क्या आरोप थे?

याचिका में ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाया था कि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस 'लिगचर' का साफ तौर पर जिक्र नहीं है, जिसे कथित तौर पर फांसी के लिए इस्तेमाल किया गया था. परिवार का आरोप था कि लिगचर को जांच में भी शामिल नहीं किया गया था.

पति के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी

इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं. समर सिंह फिलहाल फरार चल रहा है. पुलिस ने उसकी जानकारी देने वाले को 10 हजार रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है. 

वीडियो: ट्विशा शर्मा केस में इतने सारे लूपहोल्स, CCTV फुटेज ने पूरा केस उलझा दिया

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