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दिल्ली: टेनिस कोच ने नाबालिग छात्रा का किया यौन उत्पीड़न, 10 दिन में सुनवाई पूरी, 7 साल की सजा

Delhi Tennis Coach Sentenced: 13 वर्षीय पीड़िता 8वीं क्लास में पढ़ती है. छात्रा ने आरोप लगाया था कि 16 और 17 मार्च की रात को दिल्ली के निहाल विहार में रहने वाले 27 वर्षीय टेनिस कोच निखिल यादव ने उसका यौन उत्पीड़न किया. अब फैसला आया है.

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Tennis Coach Sentenced For Seven Year By A Delhi Court For Sexually Assaulting Minor Student
इसी साल मार्च की है घटना. (फाइल फोटो)
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रिदम कुमार
23 मई 2025 (Updated: 23 मई 2025, 10:03 AM IST) कॉमेंट्स
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दिल्ली की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के दोषी एक टेनिस कोच (Tennis Coach Sentenced) को सात साल की सज़ा सुनाई है. घटना इसी साल मार्च की है. पुलिस ने पीड़ित छात्रा के माता-पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया था. 50 दिन में चार्जशीट दाखिल करने के बाद अदालत ने आरोपी को सज़ा सुनाई.

न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 13 वर्षीय पीड़िता 8वीं क्लास में पढ़ती है. घटना 16-17 मार्च की रात को हुई थी. अगले दिन मामला दर्ज किया गया. छात्रा ने आरोप लगाया था कि 16 और 17 मार्च की रात को दिल्ली के निहाल विहार में रहने वाले 27 वर्षीय टेनिस कोच निखिल यादव ने उसका यौन उत्पीड़न किया. वह जबरन घर में घुसा और उस पर हमला किया. 

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बयान में कहा गया कि घटना के वक्त आरोपी का नाबालिग भतीजा कथित तौर पर बाहर निगरानी कर रहा था. नाबालिग पीड़िता के बयान के आधार पर FIR दर्ज की गई और जांच शुरू की गई. इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और गोपनीय स्रोतों का इस्तेमाल करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने दावा किया कि चार्जशीट 50 दिनों के भीतर दायर कर दी गई थी. पुलिस ने बताया कि फास्ट-ट्रैक फैसला महज 10 दिनों में सुनाया गया. 19 मई को POCSO की एक अदालत ने कोच निखिल यादव को सात साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई. 

दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. पुलिस के बयान में कहा गया कि निखिल के भतीजे को भी पकड़ लिया गया है. उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया है.

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आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 74 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 75 (यौन उत्पीड़न) और 332 (सी) (अपराध करने के लिए घर में जबरन घुसना) के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत भी मामला दर्ज किया था.

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