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किराया देते रहे लेकिन रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाया, कोर्ट ने किराएदार से कहा भरिए 3.27 करोड़ रुपये

ये मामला दिल्ली का है. किरायेदारी की अवधि खत्म होने के बाद भी किरायेदार कई साल तक प्रॉपर्टी पर रहा. बाद में विवाद कोर्ट पहुंचा. अब हाई कोर्ट ने किरायेदार से कहा है कि वो मकान मालकिन को बड़ी रकम का भुगतान करे. जानिए पूरी कहानी.

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30 सितंबर 2026 (अपडेटेड: 30 सितंबर 2026, 10:08 AM IST)
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रेंट एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करवाने पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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