पहली डिलीवरी में जुड़वां बच्चे तो दूसरी में नहीं दी मैटरनिटी लीव... अब कोर्ट ने मां को दिया न्याय
महिला ने जब दूसरी डिलीवरी के बाद मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई किया तो अधिकारियों ने ये कहते हुए उनका आवेदन ख़ारिज कर दिया कि पहली डिलीवरी में ही उनके जुड़वां बच्चे हो चुके हैं. इसलिए वो मैटरनिटी लीव की हक़दार नहीं हैं.
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तेलंगाना हाईकोर्ट ने महिला को बड़ी राहत दी है | प्रतीकात्मक फोटो
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