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हिंदू धर्म छोड़ इस्लाम अपनाने पर पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु सरकार ने आदेश दिया था कि मौजूदा पिछड़ा वर्ग के लोग इस्लाम अपनाने के बाद पिछड़ा वर्ग मुस्लिम की सूची में शामिल हो सकते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ख़ारिज कर दिया है और मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.

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15 अक्तूबर 2026 (अपडेटेड: 15 अक्तूबर 2026, 01:48 PM IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हिंदू धर्म बदलने के बाद 'बैकवर्ड कोटा' वैलिड नहीं रह जाता. (courtesy: ITG)

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