निठारी केस: सुरिंदर कोली की रिहाई पर भड़के पीड़ित मां-बाप, बोले- 'हमारे बच्चों को भूत खा गया?'
Nithari Case Supreme Court: CJI बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने केस की सुनवाई की. बेंच ने कोली की दोषसिद्धि को पलटते हुए निर्देश दिया कि अगर वो किसी अन्य मामले में वॉन्टेड नहीं है, तो उसे रिहा कर दिया जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने रेप और मर्डर के एक मामले में सुरेन्द्र कोली की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया. (फाइल फोटो- इंडिया टुडे/PTI)
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वीडियो: 'पायलट को दोष नहीं दिया जा सकता...', एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

