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'आपकी दादी ने भी उनकी तारीफ की थी... ', सावरकर केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत

Rahul Gandhi Savarkar remarks Case: Supreme Court ने Rahul Gandhi के वकील से कहा कि Mahatma Gandhi ने भी अंग्रेजों के लिए 'Your Faithful Servant' शब्द का इस्तेमाल किया था.

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supreme court slams rahul gandhi on his statement Savarkar was a collaborator with the British
राहुल गांधी को कोर्ट ने राहत तो दी, लेकिन फटकार भी लगाई है (PHOTO-India Today)
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मानस राज
25 अप्रैल 2025 (Updated: 25 अप्रैल 2025, 02:50 PM IST) कॉमेंट्स
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 अप्रैल को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को वीर सावरकर मानहानि (Savarkar Defamation Case) के मामले में फटकार लगाई है. कोर्ट ने राहुल के वीर सावरकर पर दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है. राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को लेकर एक बयान दिया था. इसमें उन्होंने कहा था कि सावरकर अंग्रेजों के सहयोगी थे और उन्हें अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी.

बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा,

स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ राहुल गांधी के बयान गैरजिम्मेदाराना थे और यदि वह इसी तरह के बयान देते हैं, तो अदालत स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी.

इस चेतावनी के बाद पीठ ने उनके बयानों के लिए उनके खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगा दी. कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, 

इस मामले में हम स्टे देंगे. लेकिन उनके द्वारा दिए गए किसी भी अन्य बयान पर स्वत: संज्ञान लिया जाएगा. हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में एक शब्द भी न बोला जाए. उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं?

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान महात्मा गांधी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया. कोर्ट ने कहा,

क्या उन्हें पता है कि महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों के लिए 'आपका वफादार सेवक' शब्द का इस्तेमाल किया था? क्या उन्हें पता है कि उनकी दादी ने भी स्वतंत्रता सेनानी की प्रशंसा में उन्हें पत्र भेजा था? उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैरजिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए. आप स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास या भूगोल को जाने बिना ऐसे बयान नहीं दे सकते.

इसके जवाब में राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी का इरादा किसी को आहत करने का नहीं था. इसपर कोर्ट ने कहा कि अगर उनका इरादा ऐसा नहीं था तो उन्होंने ऐसी टिप्पणी क्यों की? 

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता और उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी किया था. इससे पहले राहुल गांधी निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे. लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समन को रद्द करने से इंकार कर दिया था.

(यह भी पढ़ें: शिमला समझौता क्या है, जिसे पाकिस्तान ने होल्ड पर डाल दिया; इससे फर्क क्या पड़ेगा?)

लिहाजा राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली के दौरान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर विवादित बयान दिया था. इस बयान के बाद वकील नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी ने जानबूझकर वीर सावरकर का अपमान किया है.  

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