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'प्राइवेट पार्ट छूना- पजामे का नाड़ा खींचना रेप का प्रयास नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया

Allahabad High Court ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि एक नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पजामे की डोरी तोड़ना और उसे पुल के नीचे घसीटने की कोशिश करना, 'Rape' या 'अटेम्प्ट टु रेप' का मामला नहीं है.

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9 दिसंबर 2025 (अपडेटेड: 9 दिसंबर 2025, 09:44 AM IST)
allahabad high court supreme court rape attempt to rape
सुप्रीम कोर्ट ने रेप से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए नए गाइडलाइंस लाने की बात की है. (इंडिया टुडे)

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वीडियो: बहू के खिलाफ सास भी दर्ज करा सकती है घरेलू हिंसा का केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?

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