सुप्रीम कोर्ट ने 3 तरह के सेक्स वर्कर बताए, कहा- 'तीसरे को परेशान न किया जाए'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो महिलाएं अपनी मर्जी से सेक्स वर्कर बने रहना चाहती हैं, उन पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि मानव तस्करी कर सेक्स वर्क में धकेली गई महिलाओं को रेस्क्यू करके समाज की मुख्यधारा में वापसी से पहले उनकी मर्जी जानना जरूरी है कि वो ऐसा करने के लिए तैयार हैं या नहीं.
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दिल्ली पुलिस और NGO द्वारा सेक्स वर्कर्स के लिए आयोजित काउंसलिंग की तस्वीर. (फाइल फोटो- PTI)
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