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गिरफ्तारी पर नहीं चलेगी पुलिस की मनमानी! सुप्रीम कोर्ट बोला-लिखित कारण बताना जरूरी है

SC Order On Reason Of Arrest: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ए. जी. मसीह की बेंच ने 2024 वर्ली BMW हादसा केस से जुड़ी याचिकाओं पर आदेश सुनाया. इन याचिकाओं में सवाल उठाया गया था कि क्या बिना लिखित कारण बताए गिरफ्तारी करना संविधान का उल्लंघन है. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सहमति जताई है.

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7 नवंबर 2025 (पब्लिश्ड: 02:44 PM IST)
Supreme Court
अदालत ने अपवाद भी बताया. (फाइल फोटो)

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वीडियो: सुप्रीम कोर्ट में किसने किया CJI बीआर गवई पर हमला?

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