जज बनने के लिए अब सिर्फ एक साल की वकालत काफी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला बदला
सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 के अपने फैसले में बदलाव करते हुए सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की भर्ती परीक्षा के लिए जरूरी वकालत के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया है. हालांकि, 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच जारी भर्ती नोटिफिकेशन में आवेदन करने वालों को अनुभव की शर्त से छूट मिलेगी, लेकिन चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग और एक साल की क्लर्कशिप करनी होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने नए जजों की भर्ती परीक्षा के नियमों में सुधार किया है. (फोटो- India today)
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