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सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 'कैशलेस इलाज योजना' लागू करने में देरी पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोड एक्सीडेंट में घायलों के लिए कैशलेस इलाज शुरू करने में हो रही देरी के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने 8 जनवरी को मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) की धारा 162 (2) के तहत सरकार को 14 मार्च तक स्कीम तैयार करने का निर्देश दिया था.

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10 अप्रैल 2025 (पब्लिश्ड: 08:26 AM IST)
supreme court cashless treatment scheme
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. (इंडिया टुडे)

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वीडियो: कोर्ट में आज: तमिलनाडु के गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है?

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