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आरक्षण लेने वाला कैंडिडेट रिजल्ट के बाद सामान्य वर्ग में जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया

Supreme Court News: दरअसल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कॉन्सटेबल भर्ती (GD) से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. भर्ती प्रक्रिया में उम्र की सीमा 18-23 साल तय की गई थी. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट. प्रतिवादियों ने OBC उम्मीदवार के रूप में आवेदन कर छूट का लाभ लिया.

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11 सितंबर 2025 (अपडेटेड: 11 सितंबर 2025, 08:19 PM IST)
Supreme Court News
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की दो जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. (फाइल फोटो- इंडिया टुडे)

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वीडियो: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI ने नेपाल-बांग्लादेश का जिक्र क्यों किया?

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