आरक्षण लेने वाला कैंडिडेट रिजल्ट के बाद सामान्य वर्ग में जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया
Supreme Court News: दरअसल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कॉन्सटेबल भर्ती (GD) से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. भर्ती प्रक्रिया में उम्र की सीमा 18-23 साल तय की गई थी. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट. प्रतिवादियों ने OBC उम्मीदवार के रूप में आवेदन कर छूट का लाभ लिया.
Advertisement

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की दो जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. (फाइल फोटो- इंडिया टुडे)
Story Summary
वीडियो: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI ने नेपाल-बांग्लादेश का जिक्र क्यों किया?

