वोट का हक छीनना संविधान पर हमला, कोर्ट आंख नहीं फेर सकता- जस्टिस भुइयां
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि जिस प्रक्रिया का नतीजा बड़े पैमाने पर भारतीयों का वोट कटना निकले, वो संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 326 का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि कोई भी अथॉरिटी ऐसा नहीं कर सकती. कोई भी अदालत इसे मंजूरी नहीं दे सकती. कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जल भुइयां. (Courtesy: PTI)
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वीडियो: मुस्लिम छात्रा का किस्सा बताया, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उज्जल भुयान ने संविधान पर क्या सीख दी?

