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सांप के जहर और रेव पार्टी केस में एल्विश यादव को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

Supreme Court ने Allahabad High Court के 12 मई, 2025 के आदेश के खिलाफ लगाई गई याचिका पर नोटिस जारी किया है. पुलिस से अपना पक्ष रखने को कहा है. ट्रायल कोर्ट में 8 अगस्त को Elvish Yadav के खिलाफ चार्ज फ्रेम होना था.

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6 अगस्त 2025 (अपडेटेड: 6 अगस्त 2025, 04:16 PM IST)
Elvish Yadav supreme court snake venom noida
एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. (इंडिया टुडे)
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यूट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) को सांप के जहर वाली वीडियो और रेव पार्टी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 6 अगस्त को मामले में सुनवाई करते हुए एल्विश के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही उनकी याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को एल्विश यादव की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. इससे पहले एल्विश यादव ने उनके खिलाफ समन जारी करने और चार्जशीट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. 

एल्विश यादव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल और सह-आरोपियों के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है. इसके अलावा उनके पास से कोई सांप, मादक पदार्थ या नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ था. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी. बता दें कि ट्रायल कोर्ट में 8 अगस्त को यादव के खिलाफ चार्ज फ्रेम होना था.

Elvish Yadav के खिलाफ क्या मामला है?

3 नवंबर 2023 को नोएडा पुलिस ने एक बयान जारी किया. बताया कि पुलिस ने सेक्टर-51 इलाके में सेवरोन बैंक्वेट हॉल में छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस को वहां से 9 तरह के सांप, जिसमें 5 कोबरा सांप भी थे, मिले. और साथ ही 20 मिलीलीटर स्नेक वेनम यानी सांप का जहर मिला. जब पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे लोग सांप के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टी में करते हैं. पूछताछ में ही इन लोगों ने एल्विश यादव का भी नाम ले लिया.

इसके बाद एल्विश समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई. इन सभी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120(B) और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48ए, 49, 50 और 51 के तहत केस दर्ज हुआ. जो धाराएं लगाई गईं, वो गैर-जमानती थीं. पांच आरोपियों की पहचान राहुल, टीटूनाथ, जयकरन, नारायण और रविनाथ के तौर पर हुई. इस मामले में 17 मार्च 2024 को नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया था, इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी.

वीडियो: एल्विश यादव की गाड़ी के साथ पुलिस की इतनी तगड़ी सिक्योरिटी किसने लगवा दी?

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