शादी से पहले सेक्स किया तो सरकारी नौकरी नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने विभाग को कायदा पढ़ा दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध खराब चरित्र का प्रमाण नहीं हैं और केवल इसी आधार पर किसी को सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी से पहले सेक्स खराब कैरेक्टर का प्रमाण नहीं है. (फोटो- India Today)
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