जनहित याचिका डालने की व्यवस्था बंद होगी? SC में सरकार ने बयान से यही लगता है
इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत देते हुए कहा कि अभी इस ओर जाने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि, कोर्ट PILls एक्सेप्ट करने से पहले काफी सतर्कता अपनाती हैं. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर रहे थे. वहीं, मामले में 9 जजों की बेंच कर रही थी.
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में PILs को पूरी तरह से हटा देने की मांग की. (फोटो- इंडिया टुडे)
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