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जहरीली हवा में स्कूली बच्चों को खेल खिला रही दिल्ली सरकार, SC ने कहा- 'साफ महीनों में खिला लो'

Supreme Court ने CAQM से अनुरोध किया कि वो ये निर्देश जारी करने पर विचार करे कि दिल्ली-NCR के स्कूलों में नवंबर-दिसंबर में होने वाले खेल आयोजन और प्रतियोगिताएं एयर क्वालिटी में सुधार के बाद ही आयोजित की जाएं.

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दिल्ली में खतरनाक हवा के बीच स्मॉग गन के पास से गुजरते स्कूली बच्चे. (PTI)
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संजय शर्मा
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19 नवंबर 2025 (Updated: 19 नवंबर 2025, 08:26 PM IST)
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दिल्ली-NCR में फैली जहरीली हवा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर चिंता जताई है. बुधवार, 19 नवंबर को सर्वोच्च अदालत ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) से नवंबर-दिसंबर में होने वाली स्कूली खेल प्रतियोगिताओं को टालने पर विचार करने का अनुरोध किया.

भारत के चीफ जस्टिस (CJI) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद की बेंच ने CAQM को ये निर्देश दिया है. कोर्ट दिल्ली-NCR के वायु प्रदूषण पर सुनवाई कर रहा था. इस बीच, कोर्ट के सामने एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के खतरनाक स्तर तक जाने के बावजूद स्कूलों में स्पोर्ट्स कंपटीशन कराने पर चिंता जाहिर की गई.

इंडिया टुडे से जुड़े संजय शर्मा और अनीषा माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की सहायक वकील (एमिकस क्यूरी) अपराजिता सिंह ने बेंच को बताया कि ऐसे वक्त में जब वायु गुणवत्ता सबसे खराब है, तब दिल्ली सरकार दो महीनों के दौरान अंडर-16 और अंडर-14 छात्रों के लिए इंटर-जोनल स्पोर्ट्स कंपटीशन करा रही है. उन्होंने आगे कहा कि भीषण प्रदूषण में आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने से बच्चों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं. 

उन्होंने दलील दी,

"बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है, अभी खेल कराना उन्हें गैस चैंबर में डालने जैसा है."

उनकी दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से अनुरोध किया कि वो ये निर्देश जारी करने पर विचार करे कि दिल्ली-NCR के स्कूलों में नवंबर-दिसंबर में होने वाले खेल आयोजन और प्रतियोगिताएं एयर क्वालिटी में सुधार के बाद ही आयोजित की जाएं.

दिल्ली-NCR में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने सर्वोच्च न्यायालय की बेंच को केंद्र सरकार की तैयारियों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म, दोनों तरह के एक्शन प्लान तैयार किए हैं.

ASG ने अदालत को बताया कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए NCR में कंस्ट्रक्शन की धूल-मिट्टी और गाड़ियों के प्रदूषण आदि पर काबू पाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि CAQM और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB), दोनों ने कई आदेश जारी किए हैं.

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