'पैसे लेते पकड़ना काफी नहीं, रिश्वत मांगी ये साबित होना चाहिए', '2 रुपये' के केस में SC का अहम फैसला
यह मामला 9 दिसंबर 2003 का है. शिकायतकर्ता दिल्ली के जनकपुरी स्थित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में 10 रुपये का स्टांप पेपर खरीदने गया था. आरोप है कि लाइसेंस प्राप्त स्टांप पेपर विक्रेता (आरोपी) ने 10 रुपये के स्टांप पेपर के लिए 12 रुपये मांगे. शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) में इसकी शिकायत दर्ज कराई.
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