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SC-ST कोटा आर्थिक आधार पर नहीं दे सकते... सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मांग का किया विरोध

केंद्र सरकार ने Supreme Court में रिजर्व कैटेगरी में आर्थिक आधार पर सब-कोटा देने का विरोध किया. सरकार के मुताबिक, आरक्षण का मुख्य आधार आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है. सरकार ने साफ़ कहा है कि कोर्ट सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता.

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7 अगस्त 2026 (पब्लिश्ड: 10:32 AM IST)
government on income-based quota for SC, ST and OBC reservation in Supreme Court
इनकम के आधार पर आरक्षण नीति लागू करने की मांग करते प्रदर्शनकारी. (ANI)

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वीडियो: "धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता", सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी

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