संभल की शाही मस्जिद में होगा रंग-रोगन, लेकिन सिर्फ बाहरी दीवारों पर...हाईकोर्ट ने दिया आदेश
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने कमिटी को पूरा काम एक हफ्ते के अंदर पूरा करने को कहा है. कोर्ट ने हिदायत दी है कि पेंटिंग का काम सिर्फ उन्हीं हिस्सों में किया जाना चाहिए जहां ज़रूरत हो. कोर्ट ने कहा कि मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइटिंग भी लगाई जा सकती है लेकिन बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए.
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