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TMC सांसद साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी से बिना शर्त मांगी माफी, 50 लाख का जुर्माना भी भरेंगे

टीएमसी नेता साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी से माफी मांग ली है. 2023 में लक्ष्मी पुरी को लेकर उन्होंने विवादित ट्वीट किए थे. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनसे माफी मांगने का आदेश दिया था.

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साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी से मांगी माफी (फोटोः India Today)
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राघवेंद्र शुक्ला
10 जून 2025 (Published: 07:32 PM IST) कॉमेंट्स
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तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद साकेत गोखले ने पूर्व राजदूत लक्ष्मी पुरी से माफी मांग ली है. साकेत गोखले ने 2023 में कई ट्वीट कर लक्ष्मी पुरी पर स्विट्जरलैंड में संपत्ति खरीद से जुड़े आरोप लगाए थे. पुरी ने इसके बाद गोखले के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई करते हुए साकेत गोखले को सार्वजनिक रूप से लक्ष्मी पुरी से माफी मांगने का आदेश दिया. उन पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.  

आदेश के बाद साकेत गोखले ने मंगलवार 10 जून को 'एक्स' पर बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगते हुए कहा,

स्विट्जरलैंड में संपत्ति खरीद को लेकर सोशल मीडिया पर 13 और 23 जून 2021 को लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ किए गए पोस्ट के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं. इन पोस्ट में कथित संपत्ति खरीद के संबंध में गलत और असत्यापित आरोप लगाए गए थे. 

क्या है मामला?

दरअसल TMC सांसद साकेत गोखले ने 2021 में कई ट्वीट कर आरोप लगाया था कि लक्ष्मी पुरी ने स्विट्जरलैंड में संपत्ति खरीदी, जो उनके और उनके पति की घोषित आय से ज्यादा की लगती है. उन्होंने दावा किया कि यह संपत्ति शायद ‘काले धन’ से खरीदी गई थी. गोखले ने ईडी से इसकी जांच की मांग की और पोस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी टैग किया था. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास इस लेन-देन से संबंधित सभी कागजात या दस्तावेज भी मौजूद हैं.

कोर्ट ने सुनाया फैसला

इस पोस्ट के बाद लक्ष्मी पुरी ने साकेत गोखले पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. लाइव लॉ के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने हाल ही में मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए गोखले को ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ में माफीनामा डालने को कहा. इसके अलावा उन्हें अपने ट्विटर हैंडल पर माफीनामा डालने का भी निर्देश दिया गया, जिसे 6 महीने तक ‘पिन’ रखना होगा. इसके अलावा गोखले को 50 लाख का जुर्माना भी भरना होगा.

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, 

निस्वार्थ सेवा और परिश्रम से वर्षों से जुटाई प्रतिष्ठा एक पल में खत्म हो सकती है. एक व्यर्थ कटाक्ष पर्याप्त है. 

इसके अलावा कोर्ट ने TMC सांसद के बिना सत्यापन के अपमानजनक कॉन्टेंट पोस्ट करने को बेहद गैरजिम्मेदाराना बताया.

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