हाथ पीछे बांधे, गला काट दिया! गोवा में रशियन टूरिस्ट ने अपनी लिव-इन पार्टनर का किया मर्डर
अलेक्सी ने एलेना के हाथ-पैर बांध दिए और उसे उसी कमरे में बंद करने की कोशिश की, जहां वह रह रही थी. जब एलेना ने भागने की कोशिश की, तो अलेक्सी ने उस पर एक धारदार हथियार से हमला किया और गला काट कर उसे मार डाला.
.webp?width=210)
गोवा पुलिस ने एक रूसी टूरिस्ट को डबल मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया है. 37 साल के अलेक्सी लियोनोव (Aleksei Leonov) पर आरोप है कि उसने एलेना कास्थानोवा (37) और एलेना वनीवा (37) की हत्या की है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी अलेक्सी लियोनोव को 16 जनवरी को सुबह करीब 4 बजे 37 साल की कास्थानोवा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया. एलेना की लाश 15 जनवरी को उसके मकान मालिक को उनके किराए के कमरे में मिली थी. मकान मालिक के मुताबिक उसके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे और गला कटा हुआ था.
पूछताछ के दौरान, लियोनोव पुलिस को दूसरी हत्या करने की बात भी बताई. ये दूसरी लड़की कास्थानोवा की ही दोस्त थी. एलेना वानीवा नाम की इस महिला की लाश के पास अलेक्सी खुद पुलिस को ले गया. पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे का मकसद अभी साफ नहीं है. एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर हिंदुस्तान टाइम्स से कहा,
आरोपी ने अपनी दोस्त पर हमला किया, जिसके साथ वह रह रहा था. उसे गलत तरीके से रोका. उसे कई चोटें पहुंचाईं और एक धारदार हथियार से उसका गला काट दिया.
पुलिस ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच शुरुआती स्टेज में है और वे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. पुलिस फिलहाल मर्डर वेपन (हत्या का हथियार) की भी तलाश कर रही है. दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और लियोनोव पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) और 126 (2) (गलत तरीके से रोकना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक, एलेना, 2024 से गोवा में रह रही थी.
माना जा रहा है कि वह लियोनोव के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी. यह कथित कपल अरम्बोल में एक किराए के घर में रह रहा था. मकान मालिक, उत्तम नाइक ने ही इस घटना की जानकारी गोवा पुलिस को दी. पुलिस के मुताबिक, अलेक्सी ने एलेना के हाथ-पैर बांध दिए और उसे उसी कमरे में बंद करने की कोशिश की, जहां वह रह रही थी. जब एलेना ने भागने की कोशिश की, तो अलेक्सी ने उस पर एक धारदार हथियार से हमला किया और उसे मार डाला.
वीडियो: गुफा से मिली रूसी महिला पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

.webp?width=60)

