खान सर को राहत, रौशन आनंद को झटका, याचिका रिजेक्ट
Khan Sir versus Gyan Bindu: ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद की 3 जून को गिरफ्तारी हुई थी. उन्होंने पटना सिविल कोर्ट में जमानत की याचिका डाली थी, लेकिन अब उसे खारिज कर दिया गया है. वहीं खान सर को अग्रिम जमानत मिल गई है.
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पटना सिविल कोर्ट ने रौशन आनंद (राइट) की जमानत याचिका खारिज कर दी. (फोटो-यूट्यूब)
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वीडियो: खान सर को पटना कोर्ट से राहत, Roshan Anand के समर्थकों ने क्या कहा?


