Jio के इंटरनेट पर 'मैटर' हो गया, कोर्ट ने रिलायंस पर हर्जाना ठोका
Chandigarh उपभोक्ता आयोग ने Reliance Jio की अपील खारिज कर दी. वादे के मुताबिक इंटरनेट न देने पर कंपनी को अब ग्राहक को 12,729 रुपये का रिफंड और 7,000 रुपये मुआवजा देना होगा. क्या है पूरा मामला?
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ग्राहक का आरोप है कि कंपनी ने वादे के मुताबिक इंटरनेट सर्विस नहीं दी थी. (सांकेतिक फोटो: AI)
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