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यूपी सरकार का आदेश- अफसर हर जिले में करवाएं रामायण का पाठ, रामनवमी पर न खुलें मीट शॉप

30 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 29 मार्च को सीनियर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक रखी थी. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई बड़े निर्देश दिए हैं.

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Ramcharitmanas in UP all districts
रामनवमी के दौरान उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में रामचरितमानस पाठ कराने का आदेश. (फ़ोटो - PTI)
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हरीश
30 मार्च 2025 (अपडेटेड: 30 मार्च 2025, 09:47 AM IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार (UP govt) ने रामनवमी यानी 6 अप्रैल के दिन सभी मांस की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, चैत्र नवरात्रि के दौरान धार्मिक जगहों के 500 मीटर के दायरे में मांस बेचने पर भी बैन लगाया गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रामनवमी के मौक़े पर राज्य के सभी ज़िलों में ‘अखंड रामायण’ आयोजित किया जाए.

बता दें, अखंड रामायण के दौरान 24 घंटे तक लगातार रामचरितमानस का पाठ होता है. आज यानी 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने 29 मार्च को सीनियर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक रखी थी. इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक़, इस दौरान योगी ने कहा कि 5 अप्रैल की दोपहर से शुरू होने वाला अखंड पाठ, 6 अप्रैल की दोपहर को अयोध्या में श्री रामजन्मभूमि मंदिर में रामलला के सूर्य तिलक के साथ संपन्न होगा.

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि चैत्र नवरात्रि के दौरान पूरे राज्य में 24 घंटे बिना रुके बिजली पहुंचे. इसके अलावा, शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभागों को विशेष सफाई अभियान चलाने के आदेश भी दिये गए हैं. ताकि शहरों और गांवों में मंदिरों के आसपास स्वच्छ वातावरण रखा जा सके. इसके लिए एक्स्ट्रा सफाई कर्मचारियों को तैनात करने की बात कही गई है. वहीं, मंदिरों के पास अंडे या मांस की दुकानें ना हों, ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.

अधिकारियों का कहना है कि निर्देशों का पालन करने की व्यवस्था की जा रही है. नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अमृत अभिजात ने सभी ज़िला अधिकारियों, पुलिस कमिश्नरों और म्युनिसिपल कमिश्नरों को निर्देश दिये हैं कि अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद करें. साथ ही, धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पर रोक लगे.

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अमृत अभिजात के मुताबिक़, निर्देशों का पालन हो, इसके लिए ज़िला अधिकारियों के नेतृत्व में ज़िला स्तर की कमेटियां गठित की गई हैं. इन कमेटियों में पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और फूड सेफ्टी से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे.

अधिकारियों का कहना है कि 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन जानवरों को मारने और मांस की बिक्री पर सख़्त प्रतिबंध लागू किया जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ यूपी नगर निगम एक्ट, 1959 और फूड सेफ्टी एक्ट, 2006 और 2011 के तहत सख़्त कार्रवाई की जाएगी.

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