शाहरुख-दीपिका FIR दर्ज हुआ था, कार विज्ञापन से जुड़ा है मामला, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी
FIR दर्ज कराने वाले का दावा है कि उसे Hyundai ने जो कार बेची उसमें Manufacturing Defect था. चूंकि Shahrukh Khan और Deepika Padukone इस कार का प्रचार करते हैं. इसलिए उन्होंने ये कार खरीद ली.

अगर किसी ब्रांड या प्रोडक्ट के साथ किसी एक्टर-एक्ट्रेस का नाम जुड़ जाए तो पब्लिक का भरोसा उस ब्रांड पर बढ़ जाता है. लोगों को लगता है की वो एक्टर-एक्ट्रेस खुद भी उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते होंगे. लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता. अब प्रोडक्ट खराब निकले तो लोग सेलिब्रिटी को ही कोसने लगते हैं. ऐसा ही एक मामला राजस्थान के भरतपुर (Bharatpur Man files FIR) से सामने आया जहां एक व्यक्ति ने कार खरीदी थी. लेकिन उसका आरोप था की कंपनी ने उसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाली कार बेच दी. अब इस कार कंपनी Hyundai का प्रचार करते हैं शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone). लिहाजा व्यक्ति ने इन दोनों कलाकारों समेत हुंडई इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एंसो किम, होल-टाइम डायरेक्टर और सीओओ तरुण गर्ग और कई शोरूम मालिकों पर एफआईआर (FIR) कर दी. लेकिन अब राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों कलाकारों पर हुई इस एफआईआर पर स्टे लगा दिया है.
क्या है पूरा मामला?ये FIR भरतपुर, राजस्थान में रहने वाले कीर्ति सिंह ने दर्ज करवाई थी. उन्होंने दोनों एक्टर्स समेत हुंडई कंपनी के 6 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया. कीर्ति ने आरोप लगाया कि कंपनी वालों ने उन्हें धोखे से एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाली कार बेच दी. इस वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनकी सेफ्टी भी खतरे में आ गई. कीर्ति ने साल 2022 में हुंडई अल्काजार कार खरीदी थी. बकौल कीर्ति, कार में पहले दिन से ही लगातार दिक्कतें आने लगीं. कीर्ति ने दावा किया कि ये खामियां गाड़ी में पहले से थीं. इसको लेकर उन्होंने कई शिकायतें भी कीं. लेकिन बार-बार कहने के बावजूद हुंडई ने उनकी एक न सुनी. कीर्ति के मुताबिक, जब कार की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण उनके और उनके परिवार को जान को खतरा बढ़ गया, तब उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया.
हालांकि कीर्ति सिंह ने शाहरुख-दीपिका व अन्य लोगों के खिलाफ सीधे पुलिस केस फाइल नहीं किया था. उन्होंने पहले भरतपुर के CJM कोर्ट नंबर दो में एक शिकायत दर्ज करवाई. कोर्ट ने उनकी दिक्कत को समझा और मथुरा गेट पुलिस को इस मामले में FIR फाइल करने का आदेश दिया. इसके बाद पुलिस ने धारा 420 (धोखाधड़ी) सहित अन्य धाराओं में सभी आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया. मामले में शाहरुख और दीपिका का नाम इसलिए आया क्योंकि कीर्ति के मुताबिक उन्होंने इन एक्टर्स पर भरोसा करके ही कार खरीदी थी. उनके अनुसार, ये दो एक्टर्स भी इस मामले में उतने ही दोषी हैं, जितने कंपनी के बाकी लोग. उन्होंने जानबूझ कर इस खराब कार का प्रचार किया, जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं.
हाईकोर्ट ने एफआईआर पर लगाया स्टे?इस मामले में एक्टर शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और हुंडई कंपनी ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म स्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. इन दोनों पर कथित तौर पर खराब गाड़ी का प्रचार करने का आरोप है. शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, एंसो किम और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में मामले की सुनवाई हुई. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से शाहरुख खान की ओर से पेश हुए, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्रा ने दीपिका पादुकोण और सीनियर वकील विवेक राज बाजवा ने एंसो किम की ओर से पैरवी की. अपनी याचिकाओं में, इन्होंने तर्क दिया कि उनके क्लाइंट के खिलाफ कोई 'तय' आरोप नहीं लगाए गए हैं.
दोनों एक्टर्स और हुंडई के अधिकारियों के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता ने लगभग तीन साल तक कार का इस्तेमाल किया था और उसे 67 हजार किलोमीटर से ज्यादा चलाया था. उन्होंने तर्क दिया कि अगर कोई शिकायत होती, तो भी ये कंज्यूमर कोर्ट का मामला बनता है न कि पुलिस एफआईआर का. वहीं दीपिका पादुकोण के वकील ने दलील दी कि शिकायतकर्ता ने तीन साल पहले गाड़ी खरीदी थी और उसके बाद दीपिका पादुकोण ने कंपनी का प्रचार शुरू किया था. इसलिए, गाड़ी की हालत के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.
वीडियो: हुंडई कार में खराबी आई तो प्रचार करने वाले एक्टर्स शाहरुख-दीपिका पर एफआईआर कर दी