पादरी बजिंदर को उम्रकैद की सजा, 2018 के यौन उत्पीड़न का है मामला
Pastor Bajinder Singh gets life term: पादरी बजिंदर सिंह पर 2018 में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था. इस दौरान उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी. बाद में जमानत पर रिहा हो गया था. अब मोहाली की अदालत ने उसे ताउम्र जेल की सजा सुनाई है.

पादरी बजिंदर सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में उम्रक़ैद की सज़ा दी गई है (Pastor Bajinder Singh gets life term). बीते हफ़्ते पंजाब के मोहाली की अदालत ने बजिंदर को केस में दोषी माना था. मामला 2018 का है. कोर्ट ने बजिंदर के अलावा अन्य पांच आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.
पादरी बजिंदर सिंह को भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया है. हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर के मुताबिक़, फ़ैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मामले की विक्टिम ने कहा,
इससे पहले विक्टिम ने आरोपी के लिए कम से कम 20 साल की सज़ा की मांग की थी. विक्टिम के वकील अनिल सागर ने इस फ़ैसले पर कहा,
मामला क्या था?ये मामला जीरकपुर की एक महिला से यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है. पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जालंधर के पादरी बजिंदर चमत्कार के ज़रिए बीमारियां ठीक करने का दावा करता है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि बजिंदर ने चंडीगढ़ के सेक्टर 63 में अपने घर पर उसका यौन शोषण किया और इस कृत्य को रिकॉर्ड भी किया.
उसने दावा किया कि बाद में बजिंदर ने धमकी दी कि अगर घटना की रिपोर्ट की या उसकी मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया, तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर देगा. इसके अलावा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि पादरी ने लड़की के फोन पर अश्लील मैसेज भेजे. बजिंदर को पुलिस ने जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट पकड़ते समय गिरफ्तार किया था.
बाद में उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक़, इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया. बजिंदर के अलावा अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान को भी नामजद किया गया था. कोर्ट ने बजिदंर के अलावा किसी अन्य के ख़िलाफ़ सबूत नहीं पाए और अन्य सभी रिहा हो गए.
वीडियो: Punjab: पादरी Bajinder Singh पर यौन उत्पीड़न की FIR दर्ज, पीड़िता ने खोला राज

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