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पंजाब के 52 पुलिसकर्मी एक बार में हुए बर्खास्त, DGP ने बताई वजह

Punjab की भगवंत मान सरकार ने 13 फरवरी को भ्रष्टाचार से निपटने को लेकर निर्देश जारी किए थे. इसके बाद 52 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया.

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Punjab Government In Action, 52 Police Officer Dismissed From Service On Corruption Charges
DGP गौरव यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. (फोटो- आजतक)
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रिदम कुमार
19 फ़रवरी 2025 (Updated: 19 फ़रवरी 2025, 11:28 PM IST) कॉमेंट्स
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पंजाब में कथित तौर पर भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर गाज़ गिरी है. कॉन्स्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के 52 भ्रष्ट पुलिसवालों को बर्खास्त कर दिया गया है. इसकी जानकारी खुद DGP गौरव यादव ने बुधवार, 19 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. पुलिस महकमे ने राज्य सरकार के निर्देशों पर ये एक्शन लिया है. 

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पुलिस के मुखिया गौरव यादव ने कहा, 

मैसेज बिलकुल साफ है कि फोर्स में भ्रष्ट पुलिसवालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस फोर्स भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

DGP यादव ने बताया कि ऐसे मामलों की पहचान की जा रही है जिनमें पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं. इस तरह के मामलों में सबूतों को ध्यान में रखते हुए एक्शन लिया जाएगा. DGP ने हाल ही में फरीदकोट में एक SHO पर भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज किए जाने के मामले का भी ज़िक्र किया. 

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 13 फरवरी को इस बाबत निर्देश जारी किए थे. इसी के बाद इन 52 पुलिसवालों को बर्खास्त किया गया. सरकार के निर्देशों में पब्लिक सर्विस में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी पर ज़ोर दिया गया है.

दिल्ली में आप की हार के बाद से पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार कड़े एक्शन के मूड में है. पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है. इस संबंध में सीएम भगवंत मान ने लोगों से अपील भी की है कि हेल्पलाइन पर भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़ी शिकायतें बिना हिचके करें.

अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के DGP ने गाड़ियों की चोरी को लेकर पुलिस के प्लान को भी साझा किया.  उन्होंने बताया कि पुलिस गाड़ी चोरी के मामलों में ‘E-FIR’ के लिए दिल्ली पुलिस के मॉडल को अपनाएगी. पोर्टल पर FIR दर्ज की जाएगी और फिर संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजी जाएगी. अगर 21 दिनों के भीतर मामले का पता नहीं चलता है तो एक अनट्रेस्ड रिपोर्ट तैयार की जाएगी. उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस मामले को हाईकोर्ट के सामने उठाया जा रहा है. पूरी प्रक्रिया पर कोर्ट से मंज़ूरी ली जा रही है. इस प्रोजेक्ट को मार्च के मध्य तक शुरू किए जाने की उम्मीद है. 

 

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