मृत मुस्लिम सरकारी कर्मचारी की बाकी पत्नियां भी पेंशन की हकदार, पटना HC का अहम फैसला
Muslim widow pension: 14 अक्टूबर 2020 को याचिकाकर्ता के पति की मौत हो गई. वह मृतक कर्मचारी की एकमात्र जीवित पत्नी है. उसका कहना है कि यह पेंशन इसलिए भी जरूरी है ताकि वह अपने बेरोजगार बालिग बच्चों का भरण-पोषण कर सके.
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याचिकाकर्ता मृतक कर्मचारी की एकमात्र जीवित पत्नी है. (फाइल फोटो- पीटीआई)
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