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ट्रांसजेंडर बिल में मोदी सरकार ने क्या बदल दिया? जमकर विरोध शुरू हो गया

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकार का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 को संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया है. विपक्ष ने दोनों सदनों में इस विधेयक का विरोध किया है. इस बिल में ट्रांसजेंडर पहचान की परिभाषा बदलने का प्रस्ताव है. इसके प्रावधानों के मुताबिक अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति खुद अपनी पहचान तय नहीं कर सकता.

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25 मार्च 2026 (पब्लिश्ड: 10:29 PM IST)
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ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकार का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 को संसद की मंजूरी मिल गई है. (इंडिया टुडे)

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वीडियो: जब अनाया बांगर ने ट्रांसजेंडर की चुनौतियों पर खुलकर बात की

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