विकलांग सैनिकों को सरकार ने दो भागों में बांटा, इनको तो टैक्स में छूट ही नहीं मिलेगी
पुराने इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेना के जवानों को दी जाने वाली डिसेबिलिटी पेंशन पर 1922 से ही इनकम टैक्स नहीं लगता. साल 2001 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने एक सर्कुलर जारी कर इस बात की पुष्टि भी की थी. लेकिन 2019 में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी करके उन लोगों के लिए यह छूट वापस लेने की कोशिश की.
Advertisement
.webp?width=210)
कई पूर्व सैनिकों ने भी सरकार के फैसले का विरोध किया है (PHOTO-X)
Story Summary
वीडियो: राजधानी: चीन-अग्निवीर पर जनरल नरवणे ने किताब में क्या लिखा, जिससे सियासी बवाल मचा है?

