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विकलांग सैनिकों को सरकार ने दो भागों में बांटा, इनको तो टैक्स में छूट ही नहीं मिलेगी

पुराने इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेना के जवानों को दी जाने वाली डिसेबिलिटी पेंशन पर 1922 से ही इनकम टैक्स नहीं लगता. साल 2001 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने एक सर्कुलर जारी कर इस बात की पुष्टि भी की थी. लेकिन 2019 में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी करके उन लोगों के लिए यह छूट वापस लेने की कोशिश की.

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18 फ़रवरी 2026 (अपडेटेड: 18 फ़रवरी 2026, 01:59 PM IST)
opposition and veterans against finance bill 2026 exclude those who served and superannuated with disabilities
कई पूर्व सैनिकों ने भी सरकार के फैसले का विरोध किया है (PHOTO-X)

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