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बीवी प्याज-लहसुन नहीं खाती थी, पति को खाना था, इसी बात पर तलाक हो गया

पत्नी धार्मिक कारणों की वजह से प्याज-लहसुन नहीं खाती थी, जबकि पति और सास अपने खाने की आदतों में बदलाव नहीं चाहते थे. आखिरकार पत्नी बच्चे को साथ लेकर घर छोड़कर चली गई. क्या है पूरा मामला?

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Onion-garlic dispute leads to ahmedabad couple's divorce gujarat high court
प्याज-लहसुन खाने की वजह से 11 साल पुरानी शादी टूट गई (सांकेतिक फोटो: आजतक)
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ब्रिजेश दोशी
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9 दिसंबर 2025 (Updated: 9 दिसंबर 2025, 02:52 PM IST)
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गुजरात के अहमदाबाद (Ahmedabad) में ‘प्याज-लहुसन’ खाने की वजह से एक कपल के बीच तलाक हो गया. पत्नी धार्मिक कारणों की वजह से प्याज और लहसुन खाने से परहेज करती थी, जबकि पति और सास को सामान्य भोजन पसंद था. इसी बात को लेकर झगड़े बढ़ते गए और आखिरकार मामला तलाक के रास्ते होते हुए हाईकोर्ट तक पहुंच गया. 

क्या है पूरा मामला?

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, यह शादी साल 2002 में हुई थी. पत्नी स्वामीनारायण संप्रदाय की अनुयायी थी, इसलिए प्याज-लहसुन नहीं खाती थी. पति और सास अपने खाने की आदतों में बदलाव नहीं चाहते थे. घर में अलग-अलग खाना बनाने की व्यवस्था भी की गई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला. समय के साथ परिवार के बीच तनाव बढ़ता चला गया और आखिरकार पत्नी बच्चे को साथ लेकर घर छोड़कर चली गई.

पति ने दी तलाक की अर्जी

साल 2013 में पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी. उनका कहना था कि पत्नी की खाने से जुड़ी सख़्त आदतों ने रिश्ते खराब कर दिए. 2024 में फैमिली कोर्ट ने तलाक मंजूर कर दिया और पति को पत्नी का भरण-पोषण करने का आदेश दिया.

इसके बाद, पत्नी ने तलाक को चुनौती देने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की. पत्नी के वकील ने कोर्ट में कहा कि पति उसकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान नहीं करता था. पत्नी ने यह भी दावा किया कि फैमिली कोर्ट ने पति को उनका भरण-पोषण करने का आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: पति ने खर्चा नहीं दिया तो घर का तेल मायके जाकर बेचा, बात तलाक तक पहुंच गई, फिर…

पति ने क्या कहा?

पति ने दावा किया कि वह और उसकी मां पत्नी के मुताबिक खाना भी बनाते थे, लेकिन झगड़े बढ़ते गए. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी ने कहा कि अब उसे तलाक से कोई आपत्ति नहीं है. पति ने भी अदालत में वादा किया कि वह बकाया भरण-पोषण की रकम किश्तों में जमा करेगा. इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट का तलाक वाला फैसला बरकरार रखा.

वीडियो: खाने में प्याज मिला तो कांवड़ियों ने ढाबे में की तोड़फोड़, ढाबा मालिक ने क्या बताया?

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