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नोएडा में मजदूरों के प्रोटेस्ट ने यूपी पुलिस में 'नई पोस्ट' बनवा दी

इस नए पद के अंडर एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (इंडस्ट्रीज), 3 इंस्पेक्टर और अलग-अलग रैंक के 25 पुलिसकर्मी काम करेंगे.

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27 अप्रैल 2026 (अपडेटेड: 27 अप्रैल 2026, 11:53 PM IST)
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नोएडा में कर्मचारियों के प्रोटेस्ट के बाद यूपी पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है. (फोटो- India Today)
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उत्तर प्रदेश के नोएडा में हाल ही में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के बाद यूपी पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है. गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट के तीनों जोन में मौजूद 15 हजार रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स और 2 लाख से ज्यादा कंपनियों के साथ को-ऑर्डिनेशन के लिए एक नया पद बनाया गया है. नोएडा पुलिस ने इसे ‘डीसीपी इंडस्ट्री’ का नाम दिया है. इस नए पद के अंडर एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (इंडस्ट्रीज), 3 इंस्पेक्टर और अलग-अलग रैंक के 25 पुलिसकर्मी काम करेंगे.

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट के मीडिया सेल ने इस संबंध में एक प्रेस रिलीज जारी करके ये जानकारी दी है. इसमें कहा गया है कि ये नई व्यवस्था इलाके में मौजूद 2 लाख छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों से को-ऑर्डिनेट करेगी. प्रेस रिलीज के मुताबिक, गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट के तीनों जोनों में करीब 15 हजार रजिस्टर्ड औद्योगिक इकाइयां हैं. इनमें छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग, मल्टीनेशनल कंपनियां और अलग-अलग तरह की इंडस्ट्रियल यूनिट्स शामिल हैं. कुल मिलाकर यहां 2 लाख से ज्यादा कंपनियां हैं, जिनमें तकरीबन 4 लाख लोग काम करते हैं. इस वजह से इंडस्ट्री सेक्टर यहां एक अहम जोन बनकर उभरा है.

ऐसे में इन कंपनियों, मजदूर संगठनों और कर्मचारियों से सीधे संपर्क बनाए रखने, उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान करने, अलग-अलग विभागों के साथ तालमेल रखने और सरकार के सभी कानूनों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए ‘पुलिस उपायुक्त (इंडस्ट्रीज)’ यानी डीसीपी इंडस्ट्रीज का पद बनाया गया है. इस अधिकारी के अंडर एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (इंडस्ट्रीज), 3 इंस्पेक्टर और अलग-अलग रैंक के 25 पुलिसकर्मी काम करेंगे. डीसीपी (इंडस्ट्रीज) का CUG नंबर 8595902508 होगा.

रिलीज में आगे कहा गया कि इंडस्ट्री के लिए डीसीपी के नए पद के प्रस्ताव को अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) और पुलिस उपायुक्त (हेडक्वार्टर) विस्तार से तैयार करेंगे. इसके बाद 3 दिन के अंदर पक्के प्रस्ताव को लखनऊ में डीजीपी उत्तर प्रदेश और गृह विभाग को भेजेंगे. इसके साथ ही अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) काम करने की गाइडलाइन भी तैयार करके जारी करेंगे. इसके बाद ये नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी.

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