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'राहुल-सोनिया ने मनी लॉन्ड्रिंग से कमाए 142 करोड़', नेशनल हेराल्ड केस में ED का बड़ा दावा

ED की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सबसे पहले जांच एजेंसी को ये आदेश दिया कि चार्जशीट की एक प्रति हेराल्ड केस की शिकायत करने वाले सुब्रह्मण्यम स्वामी को दी जाए. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि 2 से 8 जुलाई तक मामले पर हर रोज सुनवाई की जाएगी.

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21 मई 2025 (पब्लिश्ड: 05:58 PM IST)
National Herald Case sonia gandhi rahul gandhi chargesheet
नेशनल हेराल्ड केस की दिल्ली की कोर्ट में हुई सुनवाई (तस्वीरः India Today)
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प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है. बुधवार, 21 मई को ED ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है. ED ने दावा किया कि दोनों ने ‘अपराध की आय’ के रूप में 142 करोड़ रुपये का फायदा उठाया है. 

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, ED की ओर से दलील देते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी तब तक मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का ‘फायदा’ ले रहे थे, जब तक नवंबर 2023 में ED ने हेराल्ड मामले से जुड़ी 751 करोड़ की संपत्ति जब्त नहीं कर ली.

वहीं लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, ED की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सबसे पहले जांच एजेंसी को ये आदेश दिया कि चार्जशीट की एक प्रति हेराल्ड केस की शिकायत करने वाले सुब्रह्मण्यम स्वामी को दी जाए. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि 2 से 8 जुलाई तक मामले पर हर रोज सुनवाई की जाएगी.

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC Act) विशाल गोगने ने कहा, 

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ED के लिए शुरुआती दलीलें पेश की हैं. बाकी दलीलों और आरोपियों की ओर से पेश होने वाली दलीलों के लिए मामले की 2 से 8 जुलाई तक रोज सुनवाई होगी.

बीती 9 अप्रैल को ED ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. ED ने मांग की थी कि मामला आगे बढ़ाने के लिए आरोपियों को कोर्ट से नोटिस भेजा जाए. 

25 अप्रैल को कोर्ट ने ED की ये मांग खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा था कि ED अभी और दस्तावेज लेकर आए, जिससे मामला थोड़ा और साफ हो.

हालांकि, 2 मई को कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिए थे. अन्य आरोपियों कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किए गए थे.

8 मई को ED की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई 21 और 22 मई तक के लिए टाल दी थी. 

21 मई को ED ने कोर्ट में दलील दी कि सोनिया और राहुल पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है. इसके बाद सोनिया और राहुल गांधी के वकीलों ने कोर्ट से जवाब देने के लिए और समय मांगा. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वे मामले को अगले महीने के लिए स्थगित कर दें ताकि उन्हें अपनी दलीलें तैयार करने का मौका मिल सके.

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