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बरगी डैम हादसा: क्रूज चालक पर दर्ज होगी FIR, डूबते यात्रियों को छोड़कर भाग गया था

फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट डीपी सुत्रकर ने घटना से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया कवरेज के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया है. उन्होंने बरगी पुलिस स्टेशन को FIR दर्ज करने और दो दिन के भीतर कोर्ट को मामले की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है.

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6 मई 2026 (पब्लिश्ड: 11:50 PM IST)
Narmada cruise boat crew rescue jabalpur court
बरगी डैम में क्रूज पलटने वाले मामले में कोर्ट ने क्रू के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. (इंडिया टुडे)
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मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में 30 अप्रैल को क्रूज पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई थी. जबलपुर जिले के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में नाव के चालक और पूरे क्रू के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट का मानना है कि डूबते यात्रियों को बचाने के बजाय छोड़कर भागने की हरकत को गंभीर किस्म के अपराध की कैटेगरी में गिना जाना चाहिए.  

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट डीपी सुत्रकर ने घटना से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया कवरेज के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया है. उन्होंने बरगी पुलिस स्टेशन को FIR दर्ज करने और दो दिन के भीतर कोर्ट को मामले की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. 5 मई की सुनवाई के दौरान कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि नाव चालक की घोर लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ. मजिस्ट्रेट डीपी सुत्रकर ने कहा, 

नाव चालक को अच्छी तरह से खतरे के बारे में पता था लेकिन फिर भी उसने लापरवाही से क्रूज चलाया. और जब नाव डूबने लगी तो वो यात्रियों की जान बचाने के बजाय उन्हें मौत के मुंह में छोड़कर खुद सुरक्षित भाग निकला.

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यात्रियों को छोड़कर भागने के चलते चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 (आपराधिक लापरवाही) और धारा 110 (गैर इरादतन हत्या) के तहत एक्शन लिया जा सकता है. कोर्ट ने आगे कहा,

 अगर इस मामले में FIR दर्ज करके जांच नहीं की जाती है, तो आगे भी क्रूज या बोट ऑपरेटर इसी तरह दुर्घटना के दौरान लोगों को छोड़ कर भाग सकते हैं.

मजिस्ट्रेट डीपी सुत्रकर ने कहा,

 कोर्ट आगे इस तरह की घटनाओं को रोकने के मकसद से इस मामले का स्वत: संज्ञान ले रहा है. घटना के समय नाव पर मौजूद चालक के साथ-साथ क्रू के दूसरे सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए.

जबलपुर जिले के बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुई क्रूज हादसे में 13 लोगों की जान चली गई थी. शाम की सैर के दौरान क्रूज डैम के पास पलट गया था. स्थानीय अधिकारियों ने तूफान को इस दुर्घटना का कारण बताया है. इस मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है.

वीडियो: जबलपुर क्रूज हादसे में जीवित बचे यात्रियों ने क्या बताया?

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