'लॉ स्टूडेंट्स पर एक्शन की ताकत आपके पास नहीं', SC ने बार काउंसिल को उसकी सीमा बताई
Supreme Court ने कहा कि कानून के छात्रों के खिलाफ एक्शन सिर्फ उनका कॉलेज ले सकता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) नहीं. कोर्ट ने Nalsar University of Law के स्टूडेंट्स से जुड़े एक विवाद की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया. क्या-क्या कहा? विस्तार से जानिए.
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BCI प्रमुख मनन मिश्रा के एक आदेश पर नालसार यूनिवर्सिटी में विवाद हुआ था, इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया (फाइल फोटो: फेसबुक, AI)
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वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: किसके कहने पर मनन मिश्रा ने NALSAR स्टूडेंट्स को डराने की कोशिश की?


