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'पार्टी में गलत तरीके से छुआ, रंग लगाया... ' एक्ट्रेस ने को-एक्टर पर बड़ा आरोप लगाया, FIR दर्ज

TV Actress Molested: पुलिस ने आरोपी एक्टर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एक्टर ने उनको गलत तरीके से छुआ. जबरदस्ती रंग लगाया और धमकी भी दी.

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Mumbai Police
पुलिस ने आरोपी को नोटिस भेजा है. (सांकेतिक तस्वीर: इंडिया टुडे)
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दीपेश त्रिपाठी
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16 मार्च 2025 (Updated: 16 मार्च 2025, 05:12 PM IST)
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मुंबई में एक टीवी एक्ट्रेस ने अपने को-एक्टर पर यौन उत्पीड़न (Co Actor Harassed Mumbai Actress) के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि एक होली पार्टी के दौरान आरोपी ने उनको गलत तरीके से छुआ. जबरदस्ती रंग लगाया. आई लव यू बोला और धमकी भी दी. पीड़िता ने कहा कि आरोपी उस वक्त नशे में था. पुलिस ने एक्टर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है.

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस कई टीवी सीरियल में काम कर चुकी हैं. वर्तमान में वो एक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ काम करती हैं. उनकी कंपनी ने जोगेश्वरी इलाके में अपने ऑफिस के छत पर होली समारोह का आयोजन किया था. इस पार्टी में कई लोग शामिल हुए थे. पीड़िता ने पुलिस को बताया,

आरोपी को-एक्टर पार्टी में मौजूद दूसरी महिलाओं पर रंग डालने की कोशिश कर रहा था. मैं उसके साथ होली नहीं खेलना चाहती थी इसलिए मैंने विरोध किया. मैं उससे दूर चली गई. मैं एक स्टॉल के पीछे जाकर छिप गई. लेकिन वो मेरे पीछे आया और मुझ पर रंग डालने की कोशिश की. मैंने अपना चेहरा ढक लिया. लेकिन उसने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया. मेरे गालों पर रंगा लगाया और ‘आई लव यू…’ कहने लगा. उसने कहा, 'मैं तुझसे प्यार करता हूं और देखता हूं कि तुझे कौन मुझसे बचाता है'. इसके बाद उसने मुझे गलत तरीके से छुआ और कलर लगाया. मैंने उसे धक्का देकर दूर हटाया. 

उन्होंने आगे बताया,

इस घटना के चलते मैं मानसिक रूप से सदमे में थी और सीधे वॉशरूम चली गई. बाद में मैंने अपने दोस्तों से अपनी आपबीती सुनाई. मेरे दोस्त आरोपी से इस बारे में पूछने गए तो वो धक्का-मुक्की करने लगा.

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इसके बाद पीड़िता अपने दोस्तों के साथ अंबोली पुलिस स्टेशन पहुंचीं. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(1)(i) लगाई गई है. ये धारा यौन उत्पीड़न से संबंधित है. महिला को छूने का इरादा, सेक्सुअल फेवर की मांग करना, महिला के लिए सेक्सुअल कॉमेंट करना… इस तरह के अपराधों से धारा 75(1)(i) डील करती है.

पुलिस ने बताया है कि मामला दर्ज करने के बाद आरोपी से संपर्क किया गया. उसे नोटिस भेजा गया है और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया है.

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